Haryana E Rikshaw Yojana 2025: वर्तमान समय में महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से काम नहीं है. फिलहाल ऐसा कोई काम नहीं है जिसे महिलाएं नहीं कर सकती हैं. पहले के जमाने में कुछ काम तय थे जो सिर्फ पुरुष ही करते थे. मगर आप स्थिति बदल चुकी है. अब महिलाएं बस, रेल से लेकर एयरप्लेन तक उड़ा रही है. इस प्रकार महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर भागीदारी कर रही है. महिलाएं सशक्त और आत्मनिर्भर बन पाए इसके लिए सरकार भी उनकी मदद कर रही है. महिलाओं के लिए समय-समय पर नई-नई योजनाएं शुरू की जा रही है जिनके तहत उन्हें विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान किए जाते हैं.
हरियाणा सरकार महिलाओं के लिए लाई ई-रिक्शा योजना
आज भी हम आपके लिए सरकार की एक ऐसी ही योजना के बारे में जानकारी लेकर आए हैं जिसे हरियाणा सरकार ने हरियाणा की महिलाओं के लिए शुरू किया है. हरियाणा सरकार की इस योजना का नाम हरियाणा ई-रिक्शा योजना है. अगर आप भी हरियाणा राज्य की महिला है और सरकार की इस योजना का लाभ उठाना चाहती हैं तो हमारे साथ बनी रहे. हम आपको योजना से जुड़ी हुई सारी जानकारी जैसे योजना में किस प्रकार आवेदन किया जा सकता है, योजना के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी, पात्रता क्या रहेगी इत्यादि बता रहे हैं. पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद आप आसानी से योजना में आवेदन कर पाएंगी और योजना का लाभ उठा पाएंगी.
ई रिक्शा खरीदने पर मिलेगी 50% सब्सिडी
सरकार की इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को ई-रिक्शा खरीदने पर 50% की सब्सिडी दी जाएगी. ई-रिक्शा पर सब्सिडी लेने के लिए महिलाओं को ऑनलाइन आवेदन करना होगा. प्रदेश सरकार ने इस योजना को स्वीकृति दे दी है. इस स्कीम पर कुल 692 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे. इस योजना को हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा शुरू किया गया है. योजना के तहत सब्सिडी के साथ-साथ महिलाओं को ट्रेनिंग भी दी जाएगी. इस प्रकार यह योजना महिलाओं के लिए एक अहम पहल साबित होगी.
हरियाणा ई-रिक्शा योजना के तहत मिलने वाले विभिन्न लाभ
- योजना का लाभ सिर्फ राज्य की महिलाओं को ही मिलेगा .
- योजना में कुल 692 लाख रुपए खर्च किये जायेंगे.
- 400 बीपीएल परिवार की महिलाओं को ई-रिक्शा प्रदान की जाएगी.
- 100 विधवा महिलाओं को ई-रिक्शा मिलेगी.
- बाकी रिक्शा शेष वर्ग की 500 महिलाओं को दी जाएगी.
- ई-रिक्शा खरीदने पर सरकार की तरफ से कुल 50% सब्सिडी दी जाएगी.
- महिलाओं को दस दिन ई-रिक्शा चलाने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा.
योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी पात्रता
- योजना का लाभ लेने के लिए महिला हरियाणा की मूल निवासी होनी चाहिए.
- BPL परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
- BPL के अतिरिक्त अन्य जाति की महिलाओं की वार्षिक आय 3 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
- विधवा महिलाओं के लिए कोई सीमा नहीं होगी.
- किसी भी वार्षिक आय वाली विधवा महिला योजना में आवेदन कर सकती हैं.
- योजना के तहत 18 से 45 वर्ष तक की महिला ही आवेदन कर सकती हैं.
योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी कागजात
- फैमिली आईडी
- आधार कार्ड की कॉपी
- बैंक खाते की कॉपी
- डोमिसाइल (निवास का प्रमाण पत्र )
- E-रिक्शा ख़रीद का बिल
- राशन कार्ड
- मोबाइल नंबर
किस प्रकार ले सकते है हरियाणा ई-रिक्शा योजना का लाभ
- योजना में आवेदन करने के लिए महिलाओं को हरियाणा महिला विकास निगम की वेबसाइट पर जाना होगा.
- वेबसाइट पर जाने के बाद अप्लाई लिंक पर क्लिक करना होगा. अभी यह योजना शुरू नहीं हुई है जब भी यह शुरू होगी इसके लिए लिंक एक्टिव हो जाएगा.
- यहाँ क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आएगा जिसमें अपने सभी जरूरी जानकारियां भरनी होगी.
- जानकारियां भरने के बाद फार्म में मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड करना होगा.
- जानकारी व दस्तावेज अपलोड करने के बाद आपको फॉर्म फाइनल सबमिट करना होगा.
- इसके बाद आपकी एप्लीकेशन की वेरिफिकेशन की जाएगी.
- इसके बाद आपको ई-रिक्शा की कीमत की 50% सब्सिडी मिलेगी जो आपके बैंक खाते में भेज दी जाएगी.