Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana: हरियाणा सरकार की तरफ से आम जनता क़े लिए एक नई योजना चलाई गई है. इस योजना का नाम मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना है. आम जनता के लिए सरकार की यह एक शानदार पहल है. मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत राज्य के हर पात्र परिवार को सालाना 6000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि मिलेगी. यह आर्थिक सहायता राशि लाभार्थी को सरकार द्वारा 2000 की तीन किस्तों में प्रदान की जाती है. अगर आपको इस योजना के बारे में नहीं पता तो हमारे साथ बने रहे. हम आपको योजना से जुड़ी सारी जानकारी जैसे योजना के लाभ, योजना के लिए पात्रता, आवेदन कैसे करें, कौन से दस्तावेजों की जरूरत होगी इत्यादि प्रदान करेंगे.
सीधे तौर पर मिलता है योजना का लाभ
पात्र परिवारों को योजना का लाभ सीधे तौर पर मिलता है. इस योजना के तहत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है. हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का लाभ सभी जाति धर्म के लोग लेने के पात्र होते हैं. इस योजना के तहत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम श्रम योगी मानधन योजना, पीएम किसान मानधन योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को शामिल किया गया है. हरियाणा की जनता के लिए शुरू की गई सरकार की यह एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके जरिए आम जनता को लाभ मिलेगा.
मुख्यमंत्री समृद्धि योजना के लिए जरूरी पात्रता
- मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए.
- इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने क़े लिए उम्मीदवार की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवार इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे.
- योजना का लाभ लेने के लिएपरिवार की वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपए से कम होनी चाहिए.
- योजना का लाभ लेने के लिएकिसान परिवार की कुल भूमि 5 एकड़ यानी 2 हेक्टेयर तक होनी चाहिए.
हरियाणा मुख्यमंत्री समृद्धि योजना के लिए जरूरी कागजात
- आधार कार्ड
- डोमिसाइल
- कास्ट सर्टिफिकेट
- इनकम सर्टिफिकेट
- राशन कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता पासबुक
एक परिवार एक नौकरी योजना
किस प्रकार करें हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए आवेदन
- योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अंत्योदय केंद्र, सरल केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर जाना होगा.
- वहां जाकर आपको हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा.
- आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद आपको उसमें पूछी गई जानकारी को सही-सही दर्ज करना होगा.
- इसमें आपको पूरी जानकारी जैसे आवेदक का नाम, पिता का नाम, आयु, मकान नंबर, जिला, ब्लाक, तहसील आदि जानकारी दर्ज करनी होगी.
- सारी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको मांगे गए जरूरी दस्तावेजों को आवेदन फार्म के साथ संलग्न करना होगा.
- अब आपको यह आवेदन फॉर्म वापस वहीं जमा कर देना होगा जहां से आपने इसे प्राप्त किया था.
- आवेदन फार्म के साथ ही आवेदन शुल्क भी देना होगा.
- आवेदन जमा होने के बाद आपके आवेदन फॉर्म की जांच की जाएगी.
- आवेदन फार्म के सत्यापित होने पर आपको योजना का लाभ दे दिया जाएगा.
- इस प्रकार आप हरियाणा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे.