Pradhanmantri Suraksha Bima Yojana: कई बार हम लोग दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं. ऐसे में आम जनता को दुर्घटना से उभारने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक योजना शुरू की गई है. इस योजना का नाम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भारत सरकार की दुर्घटना बीमा पॉलिसी है. इस पॉलिसी के तहत किसी दुर्घटना के समय मृत्यु अथवा अपंग होने पर बीमा के राशि के लिए क्लेम किया जा सकता है.
योजना के तहत प्रदान की जाती है बीमा राशि
योजना के अंतर्गत मृत्यु अथवा पूर्णतः विकलांगता पर 2 लाख रूपये और आंशिक तौर पर अपंग होने पर 1 लाख रुपये की बीमा राशि प्रदान की जाती है. यह बीमा एक साल के लिए होता है और इसे हर एक साल बाद रिन्यू करवाना होता है. अगर आपको इस योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो चिंतित ना हो. आज हम आपको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में सारी जानकारी प्रदान कर रहे हैं.
साल 2015 में शुरू की गई थी योजना
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तरफ से 8 मई 2015 को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का शुभारंभ किया गया था. इस योजना के तहत आपको बहुत कम प्रीमियम देना होता है. यदि बीमाकर्ता के साथ कोई हादसा-दुर्घटना हो जाती है तो योजना के माध्यम से यूज़ आर्थिक सहायता मिलती है. लाभार्थी के दुर्घटना में घायल होने, विकलांग होने या मृत्यु होने पर भी बीमा कवर शामिल है. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ केवल तभी लिया जा सकता है जब आपके पास एक एक्टिव बैंक अकाउंट उपलब्ध हो.
18 साल से 70 साल तक के लोगों को मिलता है बीमा कवर
इस बैंक अकाउंट से प्रत्येक वर्ष एक निश्चित राशि तय समय पर प्रीमियम के रूप में काट ली जाती है. आपके खाते से प्रीमियम की राशि 1 जून से पहले कट जाती है. योजना के तहत प्रीमियम की राशि भी बेहद कम है. योजना का लाभ लेने के लिए हर साल आपके खाते से मात्र ₹12 का प्रीमियम काटा जाता है. एक जून को अगर लाभार्थी के खाते में ऑटो डेबिट की सुविधा शुरू नहीं है तो पहले लाभार्थी को अपने बैंक जाकर इस सेवा को शुरू कराना होगा. जिसके बाद ही आपको लाभ मिल पाएगा.
इस योजना में 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक के व्यक्ति का बीमा किया जा सकता है. 70 वर्ष से ज्यादा उम्र के व्यक्ति इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं.
जीवन ज्योति बीमा योजना
योजना के लिए जरूरी पात्रता
- योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक भारत का नागरिक हो.
- पिछड़ा वर्ग या गरीब वर्गों के परिवार ही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं.
- आवेदनकर्ता के पास बैंक बचत खाना होना चाहिए. साथ ही बैंक खाते में ऑटो डेबिट की सुविधा भी शुरू होनी चाहिए.
- आवेदनकर्ता की उम्र 18 साल से लेकर 70 साल तक ही होनी चाहिए.
- अगर आवेदनकर्ता का बैंक खाता बंद हो जाता है तो बीमा पॉलिसी भी बंद हो जाएगी.
योजना के तहत कैसे करें आवेदन
- योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को सबसे पहले आधिकारिक साइट पर जाना होगा.
- यहाँ होम पेज पर फॉर्म के विकल्प पर जाना होगा.
- यहाँ क्लिक करते ही आपके सामने तीन विकल्प खुलेंगे. इनमें से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के विकल्प पर क्लिक करना होगा.
- अब आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म का विकल्प आएगा.
- अपनी भाषा कों सेलेक्ट करने पर आवेदन फॉर्म का पीडीएफ खुल जाएगा.
- फॉर्म को डाउनलोड करके उसमें पूछी गई सारी जानकारी अच्छे से भरें. जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर इत्यादि दर्ज करनी होगी.
- अब सभी जरुरी दस्तावेज आवेदन फॉर्म क़े साथ संलग्न करने होंगे.
- अब आपको जिस बैंक में आपका खाता है वहां इस फॉर्म को जमा करना होगा.