Happy Card Status Check: हरियाणा सरकार की तरफ से अंत्योदय परिवारों के लिए एक शानदार स्कीम शुरू की गई है. सरकार की इस योजना का नाम हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना (Haryana Happy Card Yojana) है. इस योजना के चलते अब अंत्योदय परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा करने की सुविधा प्रदान की जाएगी. अंत्योदय परिवारों को इस योजना के तहत बसों में साल में 1000 किलोमीटर तक की निशुल्क यात्रा करने की सुविधा प्रदान की जाती है. अंतोदय परिवारों के लिए सरकार की यह पहल वास्तव में ही सराहनीय है.
अंतोदय परिवारों के लिए शुरू की गई योजना
योजना का लाभ लेने क़े लिए आपके पास ई-टिकटिंग प्रणाली से जुड़ा एक स्मार्ट कार्ड होना चाहिए है, जिससे लाभार्थी निशुल्क यात्रा का फायदा उठा सकते है. इससे आपके पैसे की बचत होंगी और आपको सरकारी योजना का लाभ मिल पाएगा. यह योजना उन परिवारों क़े लिए शुरू की गई है जो अंत्योदय श्रेणी में आते हैं और जिनकी परिवार पहचान पत्र में इनकम वेरीफाई हो.
योजना का लाभ लेने क़े लिए जरूरी दस्तावेज
- परिवार पहचान पत्र
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- अंत्योदय कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
हैप्पी कार्ड अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म
हरियाणा हैप्पी कार्ड के लिए किस प्रकार करें ऑनलाइन आवेदन
- हरियाणा हैप्पी कार्ड ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको ट्रांसपोर्ट विभाग की ऑनलाइन वेबसाइट https://ebooking.hrtransport.gov.in/ पर जाना होगा.
- यहाँ होम पेज पर ‘Apply Happy Card’ के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
- अब आपको परिवार पहचान पत्र नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा.
- इसके बाद फिर ‘Send OTP TO Verify’ पर क्लिक करना होगा.
- अब ओटीपी वेरीफाई करने के बाद परिवार के मेंबर्स की जानकारी सामने प्रदर्शित हो जाएगी.
- आपको जिस मेंबर का आपको हैप्पी कार्ड बनवाने क़े लिए आवेदन करना है, उसका चयन करना होगा.
- इसके बाद मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर दर्ज कर ‘सेंड ओटीपी’ पर क्लिक करना होगा.
- अब आधार कार्ड में रजिस्टर नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज कर वेरीफाई करना होगा.
- अब अप्लाई ’ पर क्लिक करना होगा.
- इस प्रकार हैप्पी कार्ड के लिए आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.
- आवेदन करने के 15 दिन बाद आप अपने नजदीकी रोडवेज कार्यालय में जाकर हैप्पी कार्ड हासिल कर सकते हैं.
- यदि आपने हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन किया है और 20-25 दिनों से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन अभी तक आपको डिपो से हैप्पी कार्ड प्राप्त नहीं हुआ है और आपके फोन से मैसेज भी डिलीट हो चुका है, तो परेशान ना ही. आप इस टोल-फ्री नंबर 1800-210-9970 पर कॉल करके अपना रेफरेंस नंबर, सीक्वेंस नंबर और OTP का मैसेज दोबारा मंगवा सकते हैं.
कैसे चेक करें हरियाणा हैप्पी कार्ड स्टेटस
- Happy Card Status Check करने के लिए सबसे पहले विभाग की आधिकारिक वेबसाइट hayranatransport.gov.in पर जाना होगा.
- इसके बाद होम पेज पर लॉगिन करना होगा.
- यदि आपने रजिस्टर नहीं किया है तो पहले स्वयं का रजिस्ट्रेशन करना होगा.
- लोगिन करने के बाद आपको Update and Status Check के विकल्प पर क्लिक क्लिक करना होगा.
- अब अपना आवेदन नंबर और कार्ड विवरण दर्ज करना होगा.
- अब Check Status के विकल्प पर क्लिक करना होगा.
- अब आप अपना मौजूदा स्टेटस चेक कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपक़े हैप्पी कार्ड की स्थिति क्या है.
हरियाणा फ्री लैपटॉप योजना