Haryana Happy Card Yojana: हरियाणा सरकार की तरफ से अंत्योदय परिवारों के लिए एक नई योजना शुरू की गई है. हम जिस योजना के बारे में बात कर रहे हैं उस योजना का नाम हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना है. हरियाणा सरकार ने हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के अंतर्गत 1 लाख 80 हजार रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों के लिए ‘हैप्पी कार्ड’ का ऐलान किया है.
हजार किलोमीटर तक कर पाएंगे फ्री सफर
यह कार्ड बनने के बाद लाभार्थी को हर साल 1000 किलोमीटर की फ्री यात्रा का लाभ मिलेगा. इस योजना के अंतर्गत हरियाणा में 22.89 लाख परिवारों के 84 लाख लोगों को लाभान्वित किया जाएगा. इस योजना की घोषणा पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से की गई थी. हरियाणा सरकार की तरफ से इस योजना के लिए लगभग 600 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. योजना के अनुसार अंत्योदय परिवार के 6 सदस्यों को संकेतिक रूप से मोबिलिटी कार्ड दिए जाएंगे.
हरियाणा आयुष्मान कार्ड योजना फॉर्म
हरियाणा के अंत्योदय परिवारों को मिलेगा लाभ
हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के द्वारा लाभार्थियों को हरियाणा रोडवेज बसों में फ्री सफर का मजा लेने के लिए ई-टिकटिंग प्रणाली से कनेक्ट किया जाएगा, और एक स्मार्ट कार्ड (हैप्पी कार्ड) जारी किया जाएगा. योजना के तहत परिवार के हर सदस्य का अलग हैप्पी कार्ड बनेगा. एक हैप्पी कार्ड के लिए लाभार्थी को ₹50 फीस देनी होगी, जिसके अतिरिक्त कार्ड की लागत ₹109 रुपये होगी और वार्षिक रख-रखाव के लिए ₹79 का शुल्क सरकार वहन करेगी.
हरियाणा हैप्पी कार्ड के लिए पात्रता
- योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए.
- इस योजना के तहत, जिन परिवारों की सालाना आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है, उन्हें लाभ प्रदान किया जाएगा.
- जो परिवार अंत्योदय श्रेणी में आते हैं, वह इस योजना का लाभ लेने के लिए योग्य होंगे.
- लाभ लेने के लिए परिवार की परिवार पहचान पत्र में आय की वेरीफिकेशन होनी अनिवार्य है.
हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना के लिए जरूरी कागजात
- परिवार पहचान पत्र
- आधार कार्ड
- आधार से रजिस्टर मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो.
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कैसे कर सकते हैं आवेदन
- हैप्पी कार्ड के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हरियाणा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
- यहाँ होम पेज पर “हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन करें” के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
- अब परिवार पहचान पत्र नंबर दर्ज करना होगा व कैप्चा कोड दर्ज करना होगा.
- अब “ओटीपी भेजें” के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और ओटीपी को वेरीफाई करना होगा.
- ओटीपी सत्यापित होने के बाद, आपके सामने परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी प्रदर्शित हो जाएगी.
- अब आपको जिस सदस्य के हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन करना है उसका चयन करना होगा.
- अब मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर दर्ज करना होगा.
- इसके बाद कैप्चा कोड दर्ज करना होगा और “ओटीपी भेजें” के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
- अब आधार से रजिस्टर नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा, जिसे भरना होगा तथा वेरीफाई करना होगा.
- अब “आवेदन करें” के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
- इस प्रकार आप हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन कर पाएंगे.
- आवेदन करने के 15 दिन बाद, आप अपने नजदीकी रोडवेज कार्यालय में जाकर हैप्पी कार्ड ले सकते है.
आवेदन हेतु महत्वपूर्ण लिंक्स
अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म लिंक: अप्लाई फॉर्म
हैप्पी कार्ड स्टेटस देखें : स्टेटस चेक
ऑफिसियल नोटिफिकेशन लिंक: डाउनलोड