Mukhyamantri Mahila Shramik Samman Yojana 2024 : महिलाओं की बुनियादी जरूरतों को पूर्ण करने हेतु कई तरह के लाभ महिलाओं को राज्य स्तर पर प्रदान किए जाते हैं ताकि महिलाओं को मूलभूत आवश्यकताओं के लिए संघर्ष ना करने पड़े। इसी दिशा में हरियाणा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना की शुरुआत की है। जिसमें उन महिलाओं को कुछ उपयोगी वस्तुएं खरीदने हेतु 5100 रुपए दिए जाएंगे जो मजदूरी करने के लिए जाती हैं।
इस योजना के तहत महिला मजदूरों को उनके व्यक्तिगत खर्चों को पूरा करने के लिए आर्थिक मदद दी जा रही है। जो महिलाएं इस योजना का लाभ लेने के इच्छुक हैं, उन्हें हम जानकारी देंगे कि कैसे आप मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना का लाभ उठा सकती हैं। इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको योजना के लाभ, उद्देश्य, निर्धारित पात्रता और लगने वाले दस्तावेज के बारे में भी जानकारी देंगे।
मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना क्या है?
राज्य की महिला श्रमिको के हित में हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना लेकर आई है। जिसके तहत पंजीकृत महिला मजदूरों को चप्पल, साड़ी, सूट, रेनकोट, छाते, रबर गद्दे और रसोई के बर्तन जैसी व्यक्तिगत वस्तुएं खरीदने के लिए 5100 रुपए की आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी। इस योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को अब इन उपयोगी वस्तुओं के लिए संघर्ष करने या आर्थिक संकट से जूझने की जरूरत नहीं होगी। योजना के तहत दी जाने वाली राशि का उपयोग कर श्रमिक महिलाएं इन व्यक्तिगत वस्तुओं को आसानी से खरीद पाएंगी।
Mukhyamantri Mahila Shramik Samman Yojana का उद्देश्य क्या है?
हरियाणा राज्य की महिलाओं को हम मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना की जानकारी देते हुए बताना चाहेंगे कि हरियाणा सरकार ने महिला श्रमिकों की मदद के लिए इस योजना का शुभारंभ किया है जिसका उद्देश्य योजना में पंजीकृत महिला श्रमिकों को बुनियादी जरूरतों को पूरा करने हेतु आर्थिक लाभ प्रदान करना है। इस योजना के तहत महिलाएं साड़ी, सूट, चप्पल, रेनकोट, छाते जैसी तमाम व्यक्तिगत जरूरतों के लिए ₹5100 की आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती हैं। वहीं जो महिलाएं योजना के तहत अपनी सदस्यता नवीनीकृत करेंगी, उन्हें सालाना वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
हरियाणा महिला श्रमिक सम्मान योजना का क्रियान्वयन
Mukhyamantri Mahila Shramik Samman Yojana के तहत आवेदन करने की इच्छुक महिलाओं को मालूम होना चाहिए कि इस योजना का संचालन हरियाणा श्रम विभाग द्वारा किया जा रहा है। जिसका लाभ उन महिलाओं को मिलता है जो इस विभाग में पिछले एक वर्ष से पंजीकृत है, यानि इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला श्रमिकों के पास एक वर्ष की सदस्यता होनी जरूरी है।
एक बार पंजीकरण करने के बाद महिलाओं को प्रति वर्ष इस योजना के तहत अपनी सदस्यता का नवीनीकरण कराना होगा। जिसके बाद उन्हें सालाना इस योजना का लाभ मिलेगा। महिला श्रमिक अपनी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए इस योजना से सहायता प्राप्त कर सकती हैं और एक सम्मानजनक जीवन जी सकती हैं क्योंकि उन्हें व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना होगा।
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मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना के लाभ क्या है?
- हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना 2024 के तहत पंजीकृत महिला श्रमिकों को व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने हेतु ₹5100 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- इस राशि से महिलाएं अपने लिए साड़ी, सूट, चप्पल, रेनकोट और छतरियां जैसी व्यक्तिगत वस्तुएं खरीद सकती हैं।
- योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु महिला श्रमिक के पास एक वर्ष की सदस्यता होनी जरूरी है।
- यह लाभ लाभुकों को केवल सदस्यता नवीनीकरण पर ही प्राप्त हो पाएगा।
- अब महिलाएं अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहेगी और उन्हें एक सम्मान जनक जीवन जीने की स्वतंत्रता प्राप्त होगी।
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मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना 2024 की पात्रता
मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना के तहत पात्र होने के लिए श्रमिक महिलाओं को हरियाणा सरकार की कुछ शर्तों से अपनी योग्यता का मिलान करना होगा जो निम्नलिखित है –
- हरियाणा राज्य की स्थाई निवासी महिला श्रमिक सम्मान योजना के तहत आवेदन कर पाएंगे।
- केवल महिला श्रमिक इस योजना के तहत आवेदन करने की हकदार हैं।
- बता दे कि जो महीना इस योजना के तहत आवेदन करने की इच्छुक है उनका श्रम विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य है, साथ ही उनके पास एक वर्ष की सदस्यता होनी चाहिए।
- महिला श्रमिकों को उनकी सदस्यता के नवीनीकरण पर ही योजना का लाभ प्राप्त होगा।
Mukhyamantri Mahila Shramik Samman Yojana के लिए दस्तावेज
आवेदिका को योजना का लाभ लेने हेतु हरियाणा राज्य सरकार द्वारा मांगे गए जरूरी दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा, ये दस्तावेज निम्नलिखित हैं –
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- सदस्यता प्रमाणपत्र
- आय प्रमाण पत्र आदि।
मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना 2024 के लिए आवेदन कैसे करे?
Mukhyamantri Mahila Shramik Samman Yojana के तहत ऑनलाइन पंजीकरण करने के इच्छुक उम्मीदवारों को हम बताना चाहेंगे कि नीचे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। जिसका अनुसरण करके आप आसानी से योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं –
- सबसे पहले हरियाणा श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट hrylabour.gov.in पर जाना है।
- पोर्टल का मुख्य पृष्ठ खुलकर आएगा, इसमें दिए गए मेनू में “E-Services” के मौजूदा विकल्प पर क्लिक करें।
- क्लिक करने के बाद आपको “Hry Labour Welfare Board” का लिंक मिलेगा, इस लिंक पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद दिशा निर्देशों वाला पृष्ठ खुलकर आएगा, इसे ध्यान से पढ़कर चेक बॉक्स पर क्लिक करना है।
- क्लिक करते ही आप एक नए पेज पर पहुंच जाएंगे, इस पेज में आधार नंबर दर्ज करना है।
- आधार नंबर दर्ज करने के बाद, पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है।
- इतना करते ही योजना का आवेदन फार्म खुलकर आ जाएगा, इस फॉर्म में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मांगी जाएगी जिन्हें सावधानी से चरण दर चरण भरना है।
- सभी जानकारी देने के बाद महत्वपूर्ण दस्तावेजों की स्कैन प्रतियां पोर्टल पर अपलोड कर देनी है और सारे दस्तावेजों को सबमिट करके आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी है।
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मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना का आवेदन स्टेटस कैसे देखे?
सभी महिला मजदूर मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना के तहत आवेदन करने के पश्चात आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का अनुसरण कर सकती हैं –
- सबसे पहले तो आप योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंगे।
- एक बार जब आप होम पेज पर हों, तो यहां दिए गए “Track Application” के विकल्प पर क्लिक करेंगे।
- क्लिक करने के बाद आप नए पेज पर पहुंच जाएंगे, इसमें आपको अपने विभाग और सेवा का चयन करना है।
- चयन करने के बाद आप अपना एप्लिकेशन संदर्भ आईडी दर्ज कर देंगे।
- फिर आगे मौजूद “Check Status” के बटन पर क्लिक करेंगे।
- इसके बाद आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति प्रदर्शित हो जाएगी।
महिला श्रमिक सम्मान योजना 2024 के तहत शिकायत दर्ज कैसे करे?
अगर महिला श्रमिकों को हरियाणा के आधिकारिक वेबसाइट पर किसी प्रकार की शिकायत दर्ज करनी है तो इसके लिए एक सरल मार्गदर्शिका नीचे दी गई है जिनका अनुसरण आपको करना है –
- सर्वप्रथम श्रम विभाग, हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर लें।
- जब आप होम पेज पर आ जाएं, तो “शिकायत” के विकल्प पर क्लिक करें।
- क्लिक करने के बाद दिए गए विकल्पों में से शिकायत पंजीकृत के विकल्प का चयन करें।
- चयन करने के बाद एक पेज आएगा, इसमें शिकायत जोड़ें पर क्लिक करें।
- फिर आप नए पेज पर पहुंचा दिए जाएंगे, इसमें शिकायत का प्रकार चुनें।
- शिकायत का प्रकार चुनने के बाद सभी विवरण जैसे विषय, पता, जिला, तहसील, नाम, ईमेल और मोबाइल नंबर आदि दर्ज कर दें।
- फिर जिस आवश्यक प्रमाण पत्र या दस्तावेज की मांग की जा रही है उसे अपलोड कर दें।
- इसके बाद अंत में शिकायत दर्ज करने के लिए सबमिट विकल्प पर क्लिक कर लें।
- आपकी शिकायत संबंधित विभाग तक पहुंच जाएगी जिसका समाधान जल्द से जल्द करने का पूरा प्रयास किया जाएगा।