Dayalu Yojana Haryana 2025: हरियाणा सरकार की तरफ से हरियाणा के निवासियों के लिए कई प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही है. इन योजनाओं के जरिए सरकार आम जनता को विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान कर रही है. आज हम आपके लिए सरकार की एक ऐसी योजना के बारे में जानकारी लेकर आए हैं जो हरियाणा के जनता के लिए शुरू की गई है. हरियाणा सरकार की इस योजना का नाम दयालु योजना है. इस योजना के तहत हरियाणा सरकार जनता को विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान करती है.
हरियाणा सरकार ने शुरू की दयालु योजना
अगर आपको इस योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं है और आप इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहे. हम आपके लिए योजना से जुड़ी सारी जानकारी लेकर आए. ऐसे में पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ अंत तक बन रहे. दयालु योजना एक सरकारी योजना है जोकि हरियाणा सरकार ने शुरू की है. यह एक फ्री योजना है जिसके तहत राज्य के पात्र लोगो को विभाग की तरफ से आर्थिक सहायता दी जाती है.
योजना के तहत मिलते हैं विभिन्न प्रकार के लाभ
इस योजना के तहत जितने भी पात्र नागरिक है वह बिना किसी भी शुल्क के योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते है. विभाग द्वारा योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए हर महीने सिर्फ एक ही बार अपने पोर्टल पर लिंक खोला जाता है. जिसमे की लोगो को जल्दी से जल्दी योजना के तहत आवेदन करने होते है. ऐसे में अगर आप भी योजना के तहत पात्र हैं तो अपना आवेदन कर सकते हैं. इस योजना के तहत हर कोई लाभार्थी होता है चाहे आपकी उम्र 6 साल है चाहे 60 साल.
पात्र परिवारों को दी जाती है वित्तीय सहायता
जिन भी परिवार की वार्षिक का 180000 से कम है उन्हें सरकार की तरफ से योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. जब भी पात्र परिवार के किसी भी सदस्य की मौत हो जाती है या फिर उसे स्थाई विकलांगता आ जाती है तो राज्य सरकार उसे फ़ौरन वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाती है. लाभार्थी को योजना का लाभ उसकी उम्र के अनुसार मिलता है. ऐसे में सरकार की यह योजना गरीब परिवारों के लिए शुरू की गई है जिसके तहत उन्हें आर्थिक रूप से सुरक्षा मिलती है.
योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी पात्रता
- आवेदन परिवार हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए.
- परिवार की सालाना आय 1 लाख 80 हजार रूपये तक होनी चाहिए.
- इन पात्रता के साथ परिवार के किसी भी सदस्य की मौता या फिर स्थाई रूप से दिव्यांग होना चाहिए तभी परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी.
- योजना के तहत 6 साल से लेकर 60 साल तक के सभी सदस्य आवेदन कर सकते हैं.
योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी कागजात
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- परिवार के मुखिया का पहचान पत्र
- परिबार का पहचान पत्र
- बैंक खाता की कॉपी
- स्थाई विकलांगता प्रमाण पत्र
- स्थाई निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- ईमेल id