चंडीगढ़ परवरिश योजना 2025 – चंडीगढ़ में कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों की भलाई के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत विशेष रूप से कोरोनावायरस से प्रभावित और अनाथ बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, उन्हें निशुल्क शिक्षा, राशन, आवास, चिकित्सा सेवाएं, और स्नातक की शिक्षा के लिए आर्थिक मदद भी दी जाती है। इस लेख में, हम चंडीगढ़ परवरिश योजना के उद्देश्य, लाभ, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, और आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। आपसे अनुरोध है कि इस जानकारी को अंत तक अवश्य पढ़ें।

चंडीगढ़ परवरिश योजना का परिचय
चंडीगढ़ सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए गरीब बच्चों के हित में चंडीगढ़ परवरिश योजना को लागू किया है। यह योजना उन बच्चों को शिक्षा, चिकित्सा, और पोषण सहित कई सेवाएँ उपलब्ध कराती है। प्रत्येक पात्र बच्चे के लिए 3 लाख रुपये का निश्चित जमा (Fixed Deposit) किया जाता है, जो उन्हें 21 वर्ष की आयु में मिलेगा।
इसके अलावा, जिन बच्चों के पास रहने के लिए स्थान नहीं है, उन्हें आश्रय गृहों में भर्ती कराया जाता है। यह योजना कोविड-19 द्वारा प्रभावित बच्चों के लिए उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, और हर प्रकार की देखभाल को सुनिश्चित करती है। आवेदन प्रक्रिया केवल ऑफलाइन माध्यम से होती है और इसकी स्वीकृति एसडीओ द्वारा दी जाती है।
चंडीगढ़ परवरिश योजना के मुख्य बिंदु
योजना का नाम | चंडीगढ़ परवरिश योजना |
शुरुआत | चंडीगढ़ सरकार |
संबंधित विभाग | समाज कल्याण विभाग, चंडीगढ़ |
लाभार्थी | कोविड-19 के कारण अनाथ बच्चे |
उद्देश्य | अनाथ बच्चों को वित्तीय सहायता और अन्य सुविधाएँ प्रदान करना |
साल | 2025 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
अधिकारिक वेबसाइट | https://chdsw.gov.in/ |
चंडीगढ़ परवरिश योजना से लाभ प्राप्त करने वाले बच्चे
इस योजना के अंतर्गत कोविड-19 महामारी में अनाथ हुए 270 बच्चों की पुष्टि की गई है। इनमें से 12 बच्चे पूर्ण रूप से अनाथ हैं, जबकि 154 बच्चों के माता या पिता का कोविड-19 के कारण निधन हुआ है। ऐसे बच्चों को महीने में ₹2500 से ₹5000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। चंडीगढ़ प्रशासन ने इस योजना के तहत 154 बच्चों के लिए कुल ₹53 लाख का सहायता राशि जारी किया है। इसके साथ ही, डिप्लोमा और डिग्री के छात्रों के लिए भी सहायता राशि जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी।
योजना का उद्देश्य
चंडीगढ़ परवरिश योजना का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों की भलाई और संवर्धन करना है। इस योजना के तहत बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा, और प्राथमिक आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है। चंडीगढ़ सरकार की यह पहल हजारों अनाथ बच्चों के भविष्य को सुरक्षित बना रही है।
चंडीगढ़ परवरिश योजना के तहत पात्र बच्चों की श्रेणियाँ
इस योजना के तहत बच्चों को चार श्रेणियों में बांटा गया है, जिनके आधार पर उन्हें आर्थिक सहायता दी जाएगी।
पहली श्रेणी: जो बच्चे अपने माता-पिता में से किसी एक को कोरोना के दौरान खो चुके हैं और जिनके जीवित माता-पिता ने उन्हें सरेंडर कर दिया है।
- पात्रता: आवेदक को चंडीगढ़ का स्थाई निवासी होना चाहिए और उसकी आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- वित्तीय लाभ: 60 दिनों के भीतर ₹300000 की राशि उनके नाम पर जमा की जाएगी, जो 21 वर्ष की आयु के बाद मिलेगी।
- शैक्षिक लाभ: इन्हें बाल देखभाल संस्थानों में भर्ती किया जाएगा।
दूसरी श्रेणी: बच्चे जिन्होंने कोविड-19 के दौरान अपने माता-पिता दोनों को खोया है और रिश्तेदारों के पास रह रहे हैं।
- पात्रता: जन्म प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
- वित्तीय लाभ: उन्हें उनकी जरूरतों के लिए ₹5000 की वित्तीय सहायता मिलेगी।
- शैक्षिक लाभ: निशुल्क शिक्षा और विभिन्न डिग्रियों के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी।
तीसरी श्रेणी: जो बच्चे अपने माता-पिता में से किसी एक के साथ रह रहे हैं।
- पात्रता: परिवार की वार्षिक आय ₹5 लाख से कम होनी चाहिए।
- वित्तीय लाभ: ₹2500 की सहायता मिलेगी।
- शैक्षिक लाभ: निशुल्क शिक्षा और विभिन्न डिग्रियों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध होगी।
चौथी श्रेणी: जो बच्चे स्वयं कोविड-19 से संक्रमित हैं।
- पात्रता: चंडीगढ़ के निवासी होना आवश्यक है।
- वित्तीय लाभ: हर 3 महीने में ₹2500 की सहायता दी जाएगी।
चंडीगढ़ परवरिश योजना के लाभ
- कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को सहायता प्रदान की जाएगी।
- शिक्षा, चिकित्सा और पालन-पोषण के खर्च उठाए जाएंगे।
- ₹300000 की Fixed Deposit राशि जो 21 वर्ष पर प्रदान की जाएगी।
- सरकारी स्कूलों में निशुल्क शिक्षा का लाभ मिलेगा।
- विशेष डिग्री कोर्स के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- आवेदन करने की उम्र 6 से 18 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से होती है।
- चंडीगढ़ की यह योजना अनाथ बच्चों की परवरिश में सहायक साबित होगी।
चंडीगढ़ परवरिश योजना के लिए आवेदन की पात्रता
- आवेदक को चंडीगढ़ का निवासी होना चाहिए।
- वे बच्चे आवेदन करने के पात्र हैं जिनके माता-पिता दोनों या किसी एक का निधन कोविड-19 के कारण हुआ है।
- गरीब परिवारों (बीपीएल) के बच्चे इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
- इस योजना का लाभ कोविड-19 से संक्रमित एवं एचआईवी या कुष्ठ रोग के शिकार बच्चों को भी मिलेगा।
- बच्चों को आवेदन के लिए अंतर्गत प्रावधानों का पालन करना होगा।
चंडीगढ़ परवरिश योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया
- आवेदक को समाज कल्याण विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- वेबसाइट पर होमपेज पर जाकर लाभार्थी कार्यक्रम के लिंक पर क्लिक करें।
- पीडीएफ फॉर्मेट में आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें।
- फॉर्म में सभी जरूरी जानकारी भरकर संबंधित दस्तावेज संलग्न करें।
- फॉर्म को नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र या सीडीपीओ कार्यालय में जमा करें।
- इस प्रकार आप चंडीगढ़ परवरिश योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।